Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) – Gujarat के कृषि विभाग के पूर्व कुलपति डॉ. बीएस चुंडावत ने कहा की भारत की 58% आबादी कृषि पे आश्रित है।
देश के किसानो की कमाई उनकी फसलों पर ही depend करता है।
वैसे में अगर कोई आपदा आ जाए जैसे बारिश समय से न होना, पाला पड़ जाए आदि तो इसका पूरा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है।
जिसके कारण किसान भाई कर्ज में डूब जाते है और कई आत्म हत्या भी कर लेते है।
इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 January 2016 को फसल बिमा योजना का उद्घाटन किया था ताकि उन किसानो को मदद मिले जो खेती के लिए लोन लेते है।
इस बिमा योजना को हर राज्य सरकारो के साथ मिलकर बनाया गया है। ताकि इस बिमा योजना का फायदा देश का हर किसान उठा सके और अपनी खून पसीने की कमाई को बचा सके।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) का उदेस्य क्या है?
PM fasal bima yojana का उदेस्य यह है की जब किसानो की फसल बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि की वजह से नुकसान हुआ तो इस बिमा के तहत कम पैसे दे कर किसान अपने फसलों का बिमा करवा सकते है।
इससे किसानों के ऊपर कोई दवाब नहीं रहेगा अगर किसी कारण से फसल बर्बाद होते है तो सारा जिम्मा बिमा कंपनी उठाएगा।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) के लिए जरुरी दस्तावेज क्या चाहिए?
- किसान के जमीन के पेपर
- किसान का पहचान पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड)
- Address प्रूफ
- बैंक पासबुक कॉपी
- किसान द्वारा फसल की बुवाई किस तारीख से शुरू किया गया
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) के तहत कितना प्रीमियम भरना होगा?
PM फसल बिमा योजना में बहुत ही कम प्रीमियम भरना होता है इससे किसान भाइयों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा और उनके फसलों की रक्षा भी हो जायेगी अगर कोई आपदा आता है तो।
इस योजना के तहत आपको खरीफ के लिए 2%, राबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% देना होगा।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
PMFBY के official वेबसाइट पर जाए।
होम पेज पर ही आपको “Farmer corner” दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिये।
क्लिक करते एक पॉपअप खुलेगा जिसमे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। उसमे आपको Guest Farmer को चुनना है क्यूंकि आप नए रजिस्ट्रेशन कर रहे है।
अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा उसमे आपको सारे डिटेल्स भरने है और जरुरी दस्तावेज की एक कॉपी को अपलोड करके सबमिट कर दीजिये।
फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
आपकी फसल अगर ख़राब हो जाती है तो आप PMFBY बिमा का claim कैसे लेंगे?
अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना ले रखा है और अगर कोई आपदा आ जाए और फसल ख़राब हो जाए तो इसका claim पाने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटो के भीतर कृषि विभाग को फसल ख़राब होने की जानकारी देनी होगी।
इसके बाद आपको फॉर्म मिलेगा जिसमे आपको फसल ख़राब होने की पूरी जानकारी देनी होगी जैसे आपने कौन सी फसल बोई थी, उसके ख़राब होने का कारण और कितने एरिया में आपने फसल बोई थी और कितना ख़राब हुआ है आदि।
फॉर्म के साथ आपको अपनी पॉलिसी की एक कॉपी लगा कर जमा करना होगा।
Claim फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद बिमा कंपनी और कृषि विभाग से एक के प्रतिनिधि आपके खेतो का मुआएना करने आयेंगे और यह आकलन करते है की आपको कितने का नुकसान हुआ है और अगर सब कुछ सही रहा तो आपके अकाउंट में claim अमाउंट डाल दिया जायेगा।
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